Bihar Police Bharti: बिहार में नीतीश सरकार ने बदले पुलिस भर्ती के नियम, अब ऐसे होगी सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक की बहाली
Bihar Police Bharti Constable to Inspector Sarkari Naukri: बिहार में पुलिस भर्ती (Bihar Police Bharti) की प्रक्रिया बदल गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने आवश्यक आदेश और दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
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बिहार में पुलिस भर्ती (Bihar Police Bharti) की प्रक्रिया बदल गई है। बिहार सरकार ने पुलिसकर्मियों पर बढ़ रहे काम के दबाव को देखते हुए और लंबित मुकदमों के मद्देनजर लंबी पुलिस भर्ती को साइडलाइन कर दिया है। इसके तहत अब जो नई भर्तियां की जाएंगी, वे त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से होंगी। हालांकि, इनका कार्यकाल भी थोड़ा अलग और संक्षिप्त होगा।
सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदों पर दी जाएंगी नौकरियां
इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा आवश्यक आदेश और दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि नई त्वरित भर्ती प्रक्रिया के तहत बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदों पर नौकरियां दी जाएंगी।
Bihar Police Bharti: कांट्रैक्ट पर होगी रिटायर्ड सिपाही से इंस्पेक्टर तक की बहाली
बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में जानकारी दी गई है कि राज्य में मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर बिहार पुलिस में सिपाही से इंस्पेक्टर तक के रिक्त पदों पर रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त अधिकारियों और कार्मिकों की बहाली की जाएगी।
यह फैसला पुलिस महकमे में मुकदमों के बढ़ते दबाव और जांच-अनुसंधान के लिए पुलिसकर्मियों की कमी के मद्देनजर किया गया है। रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को कॉन्ट्रेक्ट यानी अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय से दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
Bihar Police Recruitment: समान कैडर में होगी दोबारा बहाली
बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सिपाही से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक के खाली पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों को दोबारा नियुक्तियां दी जानी है। इसके लिए अनुबंध के आधार पर कर्मियों को नियुक्ति दी जाएगी। जो जिस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें उसी पद पर नियुक्ति दी जा सकेगी। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान यह भी गौर किया जाएगा की कि संबंधित कार्मिक के खिलाफ कोई मामला लंबित न हो।
बिहार पुलिस भर्ती : इन नियमों का रखना होगा ध्यान
कार्मिक एवं कल्याण विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में यह शर्त भी रखी गई है कि अनुबंध पर नियुक्त किए जा रहे सिपाही या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई आपराधिक या अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्हें सेवाकाल के दौरान किसी अनुशासनिक या आपराधिक मामले में अंतिम 10 वर्षों में कोई बड़ी सजा नहीं दी गई हो। इसके अलावा सेवाकाल के अंतिम 5 वर्षों में कोई दंड नहीं दिया गया हो। इन शर्तों को पूरा करने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मी, जिस कार्यालय या इकाई से सेवानिवृत्त हुए हैं वहां तत्काल प्रभाव से आवेदन कर सकते हैं।