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झारखंड: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के तीन दोषियों को 25 साल कैद की सजा
Sun, 23 Jan 2022 02:58 AM IST
Jeet Kumar
पीटीआई, जमशेदपुर
पीटीआई, जमशेदपुर
Published by: Jeet Kumar
Updated Sun, 23 Jan 2022 02:58 AM IST
सार
पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को मामले में शिव कुमार महतो, इंद्रपाल सैनी और श्रीकांत को दोषी ठहराया इसके बाद दोषियों के लिए शनिवार को सजा का ऐलान किया गया।
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जेल (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : iStock
विस्तार
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने शनिवार को चार साल पहले एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में तीन लोगों को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ अदालत ने प्रत्येक पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर उन्हें तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-5 और विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को मामले में शिव कुमार महतो, इंद्रपाल सैनी और श्रीकांत को दोषी ठहराया इसके बाद दोषियों के लिए शनिवार को सजा का ऐलान किया गया।
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पुलिस ने जनवरी 2018 में पीड़िता के बयान पर सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया था, जो जमशेदपुर के मानगो इलाके में एक आवासीय सोसायटी में नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। मामले में एक पुलिस उपाधीक्षक समेत 22 अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है।
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