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ऑनर किलिंग केस में पूर्व MLA की उम्रकैद की सजा निलंबित करने से SC का इनकार

Tue, 27 Feb 2018 10:30 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Updated Tue, 27 Feb 2018 10:30 PM IST
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SC rejects former MLA salana lakra plea to suspend life sentence in honor killings case
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व कांग्रेस विधायक सलाना लाकड़ा की अपील का निपटारा करने के लिए छह महीने का वक्त दिया है। 
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न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट को लाकड़ा द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा छह महीने में करने के लिए कहा है। 

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लाकरा की सजा को निलंबित करने और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट में लाकड़ा की अपील 2013 से लंबित है। 
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गौरतलब है कि रांची की अदालत ने मई 2013 में लाकड़ा उनके ड्राइवर, बॉडीगार्ड और नौकर को 21 वर्षीय अविनाश तिवारी की हत्या में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

अविनाश का लाकड़ा की भतीजी के साथ प्रेम संबंध था।
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