चारा घोटाला मामले में लालू को झटका
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आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट से तगड़ा झटका मिला है।
कोर्ट ने मंगलवार को चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ चारा घोटाला मामले में एक और मुकदमा नहीं चलना चाहिए।
उनका कहना था वह पहले ही इस तरह के अपराध में दोषी करार दिए गए हैं।
हालांकि जज एके राय की अदालत ने 1990 के दशक में देवगढ़ ट्रेजरी से धोखाधड़ी कर 96 लाख रुपये निकालने से संबंधित आरसी64ए/96 को खत्म करने की अपील को खारिज कर दिया।
चारा घोटाला मामले से जुड़ी याचिका
पिछले साल दिसंबर में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के वकील ने याचिका दायर की थी और कहा था कि अगर कोई व्यक्ति एक जैसे अपराध में दोषी या बरी हो जाता है तो फिर उसके खिलाफ दूसरा मामला नहीं चल सकता है।
लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा, "हमने अपनी याचिका में कोर्ट से कहा था कि दोनों ही मामलों में गवाह, दस्तावेज और सबूत एक जैसे हैं। इसलिए आरसी64ए/96 भी चारा घोटाला मामला होना चाहिए।"
वकील ने बताया, "इसी तरह की याचिका लालू प्रसाद ने आरसी38ए/96 और आरसी68ए/96 के संदर्भ में दायर की है। जिस पर 14 और 15 जुलाई को सुनवाई होगी।"
30 सितंबर 2013 को लालू प्रसाद को आरसी20ए/96 चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी।