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चारा घोटाला मामले में लालू को झटका

Wed, 02 Jul 2014 07:36 AM IST
एजेंसी/अमर उजाला, रांची
एजेंसी/अमर उजाला, रांची Updated Wed, 02 Jul 2014 07:36 AM IST
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RJD chief Lalu Prasad Yadav jolted by CBI court

आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट से तगड़ा झटका मिला है।

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कोर्ट ने मंगलवार को चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ चारा घोटाला मामले में एक और मुकदमा नहीं चलना चाहिए।

उनका कहना था वह पहले ही इस तरह के अपराध में दोषी करार दिए गए हैं।

हालांकि जज एके राय की अदालत ने 1990 के दशक में देवगढ़ ट्रेजरी से धोखाधड़ी कर 96 लाख रुपये निकालने से संबंधित आरसी64ए/96 को खत्म करने की अपील को खारिज कर दिया।

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चारा घोटाला मामले से जुड़ी याचिका

RJD chief Lalu Prasad Yadav jolted by CBI court

पिछले साल दिसंबर में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के वकील ने याचिका दायर की थी और कहा था कि अगर कोई व्यक्ति एक जैसे अपराध में दोषी या बरी हो जाता है तो फिर उसके खिलाफ दूसरा मामला नहीं चल सकता है।

लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा, "हमने अपनी याचिका में कोर्ट से कहा था कि दोनों ही मामलों में गवाह, दस्तावेज और सबूत एक जैसे हैं। इसलिए आरसी64ए/96 भी चारा घोटाला मामला होना चाहिए।"

वकील ने बताया, "इसी तरह की याचिका लालू प्रसाद ने आरसी38ए/96 और आरसी68ए/96 के संदर्भ में दायर की है। जिस पर 14 और 15 जुलाई को सुनवाई होगी।"

30 सितंबर 2013 को लालू प्रसाद को आरसी20ए/96 चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी।

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