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रांची: भारी बारिश का येलो अलर्ट, शनिवार को सभी स्कूल बंद; प्रशासन ने जारी किया सख्त आदेश
Fri, 25 Sep 2026 08:04 PM IST
प्रतीक पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: प्रतीक पांडेय
Updated Fri, 25 Sep 2026 08:04 PM IST
सार
रांची में भारी बारिश के येलो अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने शनिवार, 26 सितंबर को केजी से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। हालांकि, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को स्कूल आना होगा और ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
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बारिश के चलते शनिवार को बंद रहेंगे स्कूल
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी भारी बारिश के येलो अलर्ट के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत शनिवार, 26 सितंबर को सभी विद्यालयों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। यह आदेश केजी से लेकर बारहवीं कक्षा तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक और निजी विद्यालयों पर समान रूप से लागू रहेगा।
भारी बारिश की आशंका, बच्चों की सुरक्षा पर फैसला
मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को एक विशेष बुलेटिन जारी कर जिले में भारी वर्षा की संभावना जताई थी। इस बुलेटिन में रांची जिले को येलो अलर्ट की श्रेणी में रखा गया है। इसके मद्देनजर विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में पठन-पाठन स्थगित रखने का निर्णय लिया है।
शिक्षकों और कर्मचारियों की छुट्टी नहीं
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय बंद रहने के बावजूद सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की छुट्टी नहीं रहेगी। इन सभी कर्मियों को ई-विद्यावाहिनी पोर्टल में अपनी अनिवार्य उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके साथ ही उन्हें गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन भी समय पर पूरा करना होगा। वहीं, यदि किसी विद्यालय में इस तिथि को पहले से कोई अनिवार्य परीक्षा निर्धारित है, तो उसके संचालन का फैसला संबंधित विद्यालय प्रधान अपने विवेक से ले सकेंगे।
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आदेश नहीं माना तो होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सभी शिक्षण संस्थान इस आदेश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने वाले या अनुपालन नहीं करने वाले विद्यालयों तथा संस्थानों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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भारी बारिश की आशंका, बच्चों की सुरक्षा पर फैसला
मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को एक विशेष बुलेटिन जारी कर जिले में भारी वर्षा की संभावना जताई थी। इस बुलेटिन में रांची जिले को येलो अलर्ट की श्रेणी में रखा गया है। इसके मद्देनजर विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में पठन-पाठन स्थगित रखने का निर्णय लिया है।
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शिक्षकों और कर्मचारियों की छुट्टी नहीं
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय बंद रहने के बावजूद सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की छुट्टी नहीं रहेगी। इन सभी कर्मियों को ई-विद्यावाहिनी पोर्टल में अपनी अनिवार्य उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके साथ ही उन्हें गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन भी समय पर पूरा करना होगा। वहीं, यदि किसी विद्यालय में इस तिथि को पहले से कोई अनिवार्य परीक्षा निर्धारित है, तो उसके संचालन का फैसला संबंधित विद्यालय प्रधान अपने विवेक से ले सकेंगे।
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आदेश नहीं माना तो होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सभी शिक्षण संस्थान इस आदेश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने वाले या अनुपालन नहीं करने वाले विद्यालयों तथा संस्थानों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।