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झारखंड: जयराम महतो को अग्रिम जमानत पर फिलहाल राहत नहीं, कोर्ट ने केस डायरी तलब की; 10 सितंबर को अगली सुनवाई

Tue, 01 Sep 2026 09:28 PM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Tue, 01 Sep 2026 09:28 PM IST
सार

डुमरी विधायक जयराम महतो समेत चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर धनबाद के एमपी-एमएलए न्यायालय में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पुलिस से केस डायरी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2026 को होगी। यह मामला बरवाअड्डा थाना परिसर में कथित दुर्व्यवहार और सरकारी कार्य में बाधा डालने से जुड़ा है।

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Jharkhand Dhanbad MP-MLA Court Demands Case Diary in Jairam Mahto Bail Case Hearing Deferment till Sept 10
विधायक जयराम महतो - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

डुमरी विधानसभा क्षेत्र के जेएलकेएम विधायक जयराम महतो मंगलवार को धनबाद स्थित एमपी-एमएलए न्यायालय में पेश हुए। बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 146/26 में आरोपी जयराम महतो समेत अन्य आरोपियों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने पुलिस से केस डायरी तलब की है। अब मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2026 को होगी।
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जयराम महतो के अलावा सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल की ओर से भी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहनवाज ने अदालत से आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। वहीं, अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने बचाव पक्ष की मांग का विरोध करते हुए मामले की केस डायरी अदालत में प्रस्तुत कराने का आग्रह किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पुलिस को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख निर्धारित की।
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क्या है पूरा मामला?
मामला बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 146/26 से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, 22 अगस्त को बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोप लगाया है कि थाना परिसर में विधायक और उनके समर्थकों ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई।
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पुलिस के मुताबिक, थाना परिसर में मौजूद जयराम महतो के समर्थकों ने हंगामा किया था। आरोप है कि हाजत में बंद गणेश दास को बाहर निकालने के लिए विधायक की ओर से समर्थकों से कहा गया। इसके आधार पर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस पदाधिकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। हालांकि, प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।


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गौरतलब है कि जयराम महतो समेत अन्य आरोपियों ने पहले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। सोमवार को याचिका को सुनवाई के लिए एमपी-एमएलए न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था।
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