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Hindi News ›   Bihar ›   Daily hearings to begin today following Lalu Yadav appeal JH HC to deliver verdict in Deoghar Treasury case.

चारा घोटाला: लालू यादव की अपील पर आज से रोजाना सुनवाई, देवघर कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट करेगा फैसला

Tue, 27 Oct 2026 09:14 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची/पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची/पटना Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 27 Oct 2026 09:14 AM IST
सार

चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार से रोजाना सुनवाई होगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी।

 

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Daily hearings to begin today following Lalu Yadav appeal JH HC to deliver verdict in Deoghar Treasury case.
लालू यादव की मुश्किलों पर हाईकोर्ट में आज से नियमित सुनवाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष के लालू प्रसाद यादव की अपील याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में आज से रोज नियमित सुनवाई शुरू होगी।
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उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने सोमवार को इस मामले में आंशिक सुनवाई की थी। इसी दौरान उन्होंने बताया कि मंगलवार से चारा घोटाले के आरसी 64ए/1996 से संबंधित अपील याचिका पर रोजाना सुनवाई की जाएगी।
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देवघर कोषागार से अवैध निकासी
चारा घोटाले से जुड़ा यह मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार से गैरकानूनी ढंग से राशि निकालने के इस मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी पाते हुए साढ़े तीन साल के कारावास की सजा सुनाई थी। सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा दी गई इस सजा के फैसले के खिलाफ लालू प्रसाद ने उच्च न्यायालय में अपील याचिका दायर की थी। इस मामले में उच्च न्यायालय लालू प्रसाद यादव को पहले ही जमानत प्रदान कर चुका है।
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पेपर बुक और निचली अदालत का रिकॉर्ड
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं तथा सीबीआई के अधिवक्ताओं ने अदालत में संयुक्त रूप से अपनी बात रखी थी। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अदालत से कहा था कि मामले में अंतिम बहस प्रारंभ होने से पहले पेपर बुक तैयार करना अत्यंत आवश्यक है।


उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पाया था कि इस मामले से जुड़ा निचली अदालत का रिकॉर्ड काफी बड़ा है। निचली अदालत का रिकॉर्ड बहुत विशाल होने के कारण उसकी हार्ड कॉपी सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराना संभव नहीं है। अदालत ने इन परिस्थितियों को देखते हुए अब संबंधित अपील पर नियमित रूप से सुनवाई करने की व्यवस्था दी है।
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