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विधायक सीता सोरेन की गिरफ्तारी का आदेश
रांची/इंटरनेट डेस्क
Updated Sat, 16 Feb 2013 12:30 PM IST
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अपहरण मामले में हटिया के सीनियर डीएसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने झामुमो विधायक व पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।
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सीता सोरेन पर राज्यसभा चुनाव में हुये हॉर्स ट्रेडिंग मामले में सीबीआई के गवाह और अपने पूर्व चपड़ासी विकास पांडेय उर्फ संटी पांडेय का अपहरण करने का आरोप है।
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विकास पांडे की पत्नी रीना देवी ने सीनीयर डीएसपी अनुरंजन किस्पोट्टा को दिये अपने बयान में बताया कि सीता सोरेन, उनके बॉडीगार्ड विकास सिंह और चंचल पातर ने हॉर्स ट्रेडिंग मामले में विकास पांडेय को गवाही देने से मना किया था। विकास पांडेय इस मामले में सीबीआई के गवाह हैं। उनके कहे अनुसार न करने पर 24 दिसंबर को सीता सोरेन ने अपने बॉडीगार्ड के साथ अरगोड़ा थाना क्षेत्र से विकास पांडेय का अपहरण कर लिया।
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इस मामले में सीता सोरेन पर गैर जमानती धारायें भी लगा दी गई हैं। उन पर आईपीसी की धारा 365 (अपहरण) और 504 (मारपीट-गाली देना) भी लगाई गयी है। उन पर पहले से ही धारा 363 लगी थी। धारा 365 व 363 गैर जमानती हैं। इसमें 10 साल की सजा हो सकती है।
इस संबंध में पुलिस का बयान भी लिया गया है। अरगोड़ा थाना प्रभारी अनिल कुमार और धुर्वा थाने में पदस्थापित दारोगा वीरेंद्र राजवंशी ने सीनियर डीएसपी को बताया कि वे खुद पुलिस बल के साथ धुर्वा स्थित सीता सोरेन के सरकारी आवास पहुंचे थे, जहां से उन्होंने विकास को मुक्त करवाया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया।
सभी गवाहों के बयान के आधार पर सीनियर डीएसपी ने रिपोर्ट तैयार की है। इसमें विकास और उसके सहयोगियों के साथ सीता सोरेन के पिता के पूर्व विवाद का भी जिक्र करते हुये उनके खिलाफ भी जांच करने के लिये कहा गया है।