फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Lokpal notice Given to JMM chief Shibu Soren in disproportionate assets case In Jharkhand

Jharkhand: आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन को लोकपाल का नोटिस, 25 अगस्त को पेश होने का निर्देश

Wed, 10 Aug 2022 08:36 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 10 Aug 2022 08:36 AM IST
सार

 पांच अगस्त, 2020 को शिकायत दर्ज की गई थी कि शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने अवैध साधनों के माध्यम से अपनी आय के ज्ञात और घोषित स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है।

विज्ञापन
Lokpal notice Given to JMM chief Shibu Soren in disproportionate assets case In Jharkhand
शिबू सोरेन - फोटो : Facebook

विस्तार

भारत के लोकपाल ने झामुमो प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 25 अगस्त को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। 5 अगस्त, 2020 को शिकायत दर्ज की गई थी कि शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने अवैध साधनों के माध्यम से अपनी आय के ज्ञात और घोषित स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है।

विज्ञापन


शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया था कि सोरेन ने झारखंड राज्य में सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके भ्रष्ट और बेईमान साधनों को अपनाकर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कई व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियां अर्जित की हैं। नोटिस न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी (न्यायिक सदस्य) और सदस्यों, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत पी गौतम की पीठ ने 4 अगस्त को मामले की सुनवाई के बाद जारी किया था।
विज्ञापन


चार पेज का नोटिस
चार पेज के आदेश में कहा गया है कि लोकपाल की सुविचारित राय में धारा 20(3) के तहत शिबू सोरेन के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि लोक सेवक के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं।  

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed