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22 अप्रैल को सुनवाई: लालू प्रसाद यादव की मुश्किलों में इजाफा, सीबीआई ने दाखिल किया हाई कोर्ट में जवाब

Wed, 20 Apr 2022 06:45 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: Amit Mandal Updated Wed, 20 Apr 2022 06:45 PM IST
सार

सीबीआई की अदालत ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख जुर्माना लगाया है।

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Lalu Prasad Yadav's difficulties may increase, CBI files reply in High Court
लालू यादव - फोटो : social media

विस्तार

चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत के लिए दाखिल याचिका पर सीबीआई की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि लालू ने इस मामले में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है। जबकि लालू प्रसाद ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्होंने इस मामले में 41 माह जेल में बिता दिए हैं। जबकि सजा की आधी अवधि 30 माह ही होगी। 

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सीबीआई की अदालत ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ लालू यादव ने झारखंड हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है और जमानत देने की गुहार लगाई है।आगामी 22 अप्रैल को लालू की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। फिलहाल लालू यादव जेल बंदी के रूप में दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं।
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