{"_id":"5d720a6c8ebc3e0131497fc6","slug":"jharkhand-minor-misdeed-forcibly-court-sentenced-convict-to-20-years-rigorous-imprisonment","type":"story","status":"publish","title_hn":"झारखंड: नाबालिग से जबरन किया था दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई दोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
झारखंड: नाबालिग से जबरन किया था दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई दोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा
Fri, 06 Sep 2019 12:59 PM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिमडेगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिमडेगा
Published by: Trainee Trainee
Updated Fri, 06 Sep 2019 12:59 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
झारखंड के सिमडेगा जिले में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दोषी को स्थानीय अदालत ने बीस वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
सिमडेगा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी सुभाष प्रसाद द्वारा प्रस्तुत गवाहों, साक्ष्य, एफएसएल रिपोर्ट आदि के आधार पर आरोपी आकाश कुमार प्रधान को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता के घर पर पिछले वर्ष छह जुलाई की रात विवाह कार्यक्रम के लिए टेंट लगवाया गया था। रात में पीड़िता मिचली आने पर बाहर निकलकर उल्टी कर रही थी। इसी बीच, टेंट लगाने वाला मजदूर आकाश प्रधान उसे बलपूर्वक पास ही में सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
विज्ञापन
पीड़िता की चीख सुनकर कुछ लोग वहां पहुंचे। भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। नाबालिग को इलाज हेतु सीएचसी ले जाया गया। अदालत में लगभग 14 माह चली सुनवाई के उपरांत अभियुक्त को सजा सुनाई गई।