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झारखंड: नाबालिग से जबरन किया था दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई दोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

Fri, 06 Sep 2019 12:59 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिमडेगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिमडेगा Published by: Trainee Trainee Updated Fri, 06 Sep 2019 12:59 PM IST
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Jharkhand: Minor misdeed forcibly, court sentenced convict to 20 years rigorous imprisonment
सांकेतिक तस्वीर

झारखंड के सिमडेगा जिले में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दोषी को स्थानीय अदालत ने बीस वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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सिमडेगा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी सुभाष प्रसाद द्वारा प्रस्तुत गवाहों, साक्ष्य, एफएसएल रिपोर्ट आदि के आधार पर आरोपी आकाश कुमार प्रधान को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता के घर पर पिछले वर्ष छह जुलाई की रात विवाह कार्यक्रम के लिए टेंट लगवाया गया था। रात में पीड़िता मिचली आने पर बाहर निकलकर उल्टी कर रही थी। इसी बीच, टेंट लगाने वाला मजदूर आकाश प्रधान उसे बलपूर्वक पास ही में सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 
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पीड़िता की चीख सुनकर कुछ लोग वहां पहुंचे। भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। नाबालिग को इलाज हेतु सीएचसी ले जाया गया। अदालत में लगभग 14 माह चली सुनवाई के उपरांत अभियुक्त को सजा सुनाई गई।

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