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Jharkhand: अदालत ने एक ही परिवार के तीन सदस्यों को सुनाई उम्रकैद की सजा, दहेज के लिए की थी महिला की हत्या

Sun, 14 Apr 2024 12:25 AM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 14 Apr 2024 12:25 AM IST
सार

Jharkhand: हजारीबाग जिले की एक अदालत ने दहेज को लेकर एक महिला की हत्या के मामले में शनिवार को एक ही परिवार के तीन सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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Jharkhand: Husband among 3 sentenced to life for killing woman over dowry
अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार

झारखंड के हजारीबाग जिले की एक अदालत ने शनिवार को एक ही परिवार के तीन सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्हें दहेज को लेकर एक महिला की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, महिला की पहचान चौपारण थाना क्षेत्र के झापा की बसंती के रूप में की गई थी। महिला को 16 अप्रैल 2021 को महिला को आग लगा दी थी। बसंती के माता-पिता ससुराल वालों को मांगे गए दहेज को देने में विफल रहे थे। 

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अदालत ने बसंती के पति अंगज कुमार, ससुर कुंजिल साव और देवर निर्मल साव को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए (महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता) सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। 

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बसंती के ससुराल वालों ने एक लाख रुपये नकद और एक दोपहिया वाहन की मांग की थी। उन्होंने मांग पूरी न होने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसने 2016 में शादी की थी और वह दो बच्चों की मां थी। 

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