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Hindi News ›   Jharkhand ›   Jharkhand High Court grants bail to former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren in the land scam case

Hemant Soren: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची जेल से रिहा, भूमि घोटाला मामले में मिली है जमानत

Fri, 28 Jun 2024 11:49 AM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 28 Jun 2024 11:49 AM IST
सार

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची जेल से रिहा हो गए हैं। भूमि घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद हेमंत जेल से रिहा हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।

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Jharkhand High Court grants bail to former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren in the land scam case
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची जेल से रिहा (वीडियो ग्रैब) - फोटो : एएनआई

विस्तार

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने शुक्रवार को सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद शुक्रवार शाम हेमंत रांची स्थित बिरसा मुंडा जेल से बाहर भी आ गए। कोर्ट ने सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला 13 जून को सुरक्षित रख लिया था।

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हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद पार्टी नेताओं और समर्थकों के बीच उत्साह देखा गया।

इससे पहले सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने बताया कि सोरेन को जमानत दे दी गई है। जमानत देते हुए अपने आदेश में अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया, वह दोषी नहीं हैं और जमानत पर रिहा किए जाने दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई आशंका नहीं है।
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झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सोरेन (48) वर्तमान में बिरसा मुंडा जेल में हैं। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के वकील एस वी राजू ने दलील दी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इसी तरह का अपराध फिर करेंगे।

रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी है जांच
सोरेन के खिलाफ जांच रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी है। ईडी का आरोप है कि इसे अवैध रूप से कब्जे में लिया गया था। एजेंसी ने सोरेन, प्रसाद और सोरेन के कथित 'फ्रंटमैन' राज कुमार पाहन और हिलारियास कच्छप तथा पूर्व मुख्यमंत्री के कथित सहयोगी बिनोद सिंह के खिलाफ 30 मार्च को यहां विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दायर किया था। सोरेन ने रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी।

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