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Rahul Gandhi: झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में गिरफ्तारी वारंट पर रोक

Wed, 20 Mar 2024 10:37 PM IST
अभिषेक दीक्षित पीटीआई, रांची
पीटीआई, रांची Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Wed, 20 Mar 2024 10:37 PM IST
सार

चाईबासा की विशेष अदालत ने मानहानि मामले की सुनवाई में हाजिर न होने  पर राहुल के खिलाफ 27 फरवरी को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस आदेश को कांग्रेस नेता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

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Jharkhand HC stays arrest warrant against Rahul Gandhi over remark on Amit Shah
rahul gandhi - फोटो : एएनआई

विस्तार

झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने चाईबासा की एक अदालत की ओर से राहुल के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी। 

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दरअसल, चाईबासा की विशेष अदालत ने मानहानि मामले की सुनवाई में हाजिर न होने  पर राहुल के खिलाफ 27 फरवरी को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस आदेश को कांग्रेस नेता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट पर 30 दिनों की रोक लगा दी। 
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क्या है मामला?
राहुल ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। चाईबासा के प्रताप कुमार नामक व्यक्ति ने राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने चाईबासा में मजिस्ट्रेट की अदालत के दायर याचिका में कहा कि राहुल के बयान अपमानजनक थे और इससे संबंधित व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचती है। उन्होंने याचिका में यह भी कहा कि राहुल ने जानबूझकर अमित शाह की छवि खराब करने के लिए ऐसा बयान दिया था।

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