Jharkhand: हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस के नोटिस पर लगाई रोक, हेमंत सोरेन ने दर्ज कराया था मामला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: श्वेता महतो
Updated Thu, 21 Mar 2024 03:07 PM IST
सार
रांची पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किया था, जिसमें ईडी अधिकारियों को 21 मार्च तक जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। आज अदालत ने नोटिस जारी करते हुए पुलिस को अगले आदेश तक कोई नोटिस जारी नहीं करने का आदेश दिया है।
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झारखंड हाई कोर्ट
- फोटो : ANI