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झारखंड: हाईकोर्ट ने खारिज की मरांडी की याचिका, विधानसभा स्पीकर की दल-बदल विरोधी कार्यवाही को दी थी चुनौती
Tue, 24 Jan 2023 01:25 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: निर्मल कांत
Updated Tue, 24 Jan 2023 01:25 PM IST
सार
मरांडी ने याचिका में आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह के साथ मिलीभगत की है।
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बाबूलाल मरांडी, नेता, भाजपा
- फोटो : ANI
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विस्तार
झारखंड हाईकोर्ट ने भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने विधानसभा स्पीकर रवींद्र नाथ महतो द्वारा उनके खिलाफ दल-बदल विरोधी कार्यवाही को चुनौती दी।
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मरांडी ने याचिका में आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह के साथ मिलीभगत की है।
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जस्टिस राजेश शंकर ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि स्पीकर का कार्यालय एक स्वतंत्र प्राधिकार है और इस समय न्यायिक फैसलों के दायरे से परे है।
मरांडी के खिलाफ दल-बदल के आरोप दिसंबर 2020 में दर्ज किए गए थे, जब उन्होंने उस साल फरवरी में अपनी झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) पार्टी का भगवा पार्टी में विलय कर दिया था। स्पीकर ने अगस्त 2022 में सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया।
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