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Jharkhand: आईआईटी छात्रा से यौन शोषण मामले में सरकार ने आईएएस अधिकारी को किया निलंबित, जानें पूरा मामला
Fri, 08 Jul 2022 05:14 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Fri, 08 Jul 2022 05:14 PM IST
सार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसडीएम खूंटी के पद पर तैनात सैयद रियाज अहमद को निलंबित करने का निर्देश दिया है। एसडीएम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
इंजीनियरिंग की एक छात्रा के यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार झारखंड के खूंटी जिले के एक आईएएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आईआईटी की एक छात्रा ने छेड़खानी और किस करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। पीड़ित छात्रा आईआईटी मंडी से इंटर्नशिप करने आए विद्यार्थियों के समूह में शामिल थी।
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यौन उत्पीड़न के आरोपी आईएएस अधिकारी को निलंबित करने के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक बयान भी जारी किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि 'मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसडीएम खूंटी के पद पर तैनात सैयद रियाज अहमद को निलंबित करने का निर्देश दिया है। एसडीएम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।'
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गौरतलब है कि छात्रा ने खूंटी के एसडीएम सैयद रियाज अहमद पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। उसने खूंटी के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद एसडीएम को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। सैयद रियाज अहमद 2019 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।
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खूंटी के एसपी अमन कुमार ने बताया कि 4 जुलाई की शाम को छात्रा की शिकायत दर्ज की गई थी। इसमें आईएएस पर उसका यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। एसपी के अनुसार एक जुलाई की रात सभी लोग पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान एसडीएम ने गलत व्यवहार किया। छात्रा के साथ छेड़खानी की कोशिश की। यह पार्टी उप विकास आयुक्त के निवास पर हुई थी। वहीं, यह घटना हुई। पीड़िता ने कहा कि आईएएस ने उसे देर रात अकेला पाकर यौन शोषण किया।
पीड़िता आईआईटी मंडी में ग्रामीण विकास की छात्रा है। वह खूंटी में एक महीने की इंटर्नशिप के लिए आठ विद्यार्थियों के समूह के साथ आई है। वह एक एनजीओ में इंटर्नशिप कर रही है। छात्रा की शिकायत पर आईएएस को सोमवार रात हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके खिलाफ भादंवि की धारा 354 ए (यौन प्रताड़ना), धारा 509 (शब्दों, हावभाव से महिला की निजता भंग करना) व अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उन्हें अदालत में 5 जुलाई को पेश किया गया था, जहां अदालत ने आरोपी अधिकारी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।