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भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को 18 महीने की सजा, वारंटी को हिरासत से छुड़ाने का मामला

Thu, 10 Oct 2019 11:19 AM IST
paliwal पालीवाल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धनबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धनबाद Published by: paliwal पालीवाल Updated Thu, 10 Oct 2019 11:19 AM IST
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विधायक ढुल्लू महतो - फोटो : social media

बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो और उनके साथ पांच अन्य लोगों को धनबाद कोर्ट ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 18 महीने की सजा सुनाई है। सजा के साथ-साथ सभी पर नौ-नौ हजार का जुर्माना भी लगा है। सभी छह आपोपियों के अलावा एक अन्य अभियुक्त बसंत शर्मा को सबूत ना होने के चलते बरी कर दिया गया। गौरतलब है कि इसी मामले में विधायक ढुल्लू महतो पहले भी 11 महीने की सजा काट चुके हैं।

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सजा सुनाए जाने के बाद महतो ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की जिसके आधार पर उन्हें जमानत मिल गई। 

क्या था मामला?

बरोरा थाना के पूर्व प्रभारी आरएन चौधरी ने बताया कि बरोरा थाना क्षेत्र के राजेश गुप्ता नाम के एक व्यक्ति पर किसी केस को लेकर अदालत से वारंट जारी हुआ था। इस व्यक्ति की गिफ्तारी के लिए निचितपुर स्थित उसके घर में छापेमारी की गई। पुलिस राजेश गुप्ता को गिरफ्तार कर थाना लौट रही थी, तभी ढुल्लू विधायक अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गया। पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की और राजेश को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर अपने साथ ले गया। पूर्व थाना प्रभारी ने बताया कि इसी मामले को लेकर ढुल्लू महतो सहित छह लोगों के खिलाफ 12 मई 2013 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। 

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