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झारखंड: आय से अधिक संपत्ति मामले में उच्च न्यायालय से एनोस एक्का को नहीं मिली राहत
Tue, 25 Aug 2020 08:10 AM IST
देव कश्यप
पीटीआई, रांची
पीटीआई, रांची
Published by: देव कश्यप
Updated Tue, 25 Aug 2020 08:10 AM IST
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एनोस एक्का (फाइल फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
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आय से अधिक संपत्ति मामले में सात वर्ष कैद की सजा पाए झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को उच्च न्यायालय से सोमवार को कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। न्यायालय ने अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए मामले पर अंतिम बहस करने की ही बात कही।
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न्यायमूर्ति एके चैधरी की पीठ ने एनोस एक्का की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। पीठ ने इस मामले में अंतिम बहस करने की बात कही।
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आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और भाई गिदियन एक्का को सीबीआई की विशेष अदालत ने सात-सात वर्स के कैद की सजा सुनाई है।
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इसी सजा के खिलाफ तीनों ने उच्च न्यायालय में अपील याचिका दाखिल की है।