फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Health Minister Banna Gupta gave statement regarding fees of 50 percent seats in private medical colleges

Jharkhand: बन्ना गुप्ता का बड़ा बयान, बोले- निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों की फीस सरकारी की तर्ज पर

Thu, 15 Sep 2022 11:03 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Thu, 15 Sep 2022 11:03 PM IST
सार

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हिंदी में एक ट्वीट कर कहा कि अब झारखंड के निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अनुरूप तय की जाएगी। इससे झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी।

विज्ञापन
Health Minister Banna Gupta gave statement regarding fees of 50 percent seats in private medical colleges
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटों की फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अनुरूप तय की जाएगी। गुप्ता के शिविर कार्यालय द्वारा यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि इस कदम से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को भी फायदा होगा।

विज्ञापन


स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हिंदी में एक ट्वीट कर कहा कि अब झारखंड के निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अनुरूप तय की जाएगी। इससे झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। अन्य छात्रों के अलावा यूक्रेन से लौटे छात्रों को भी लाभ मिलेगा। गुप्ता ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य विभाग) को लिखे पत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य में नई व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया।
विज्ञापन


कोर्ट ने 10 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा
इस बीच, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दुष्कर्म के कारण गर्भवती हुई दृष्टिबाधित युवती को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने रांची के उपायुक्त को आदेश दिया कि वह प्रसव तक पीड़िता की पूरी देखभाल सुनिश्चित करे। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने पीड़िता की ओर से पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने उपायुक्त को पीड़िता के स्वास्थ्य पर नजर रखने को भी कहा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed