फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   division of state jharkhand electricity board approved

झारखंड राज्य बिजली बोर्ड के बंटवारे को मंजूरी

Tue, 05 Feb 2013 03:46 PM IST
रांची/इंटरनेट डेस्क
रांची/इंटरनेट डेस्क Updated Tue, 05 Feb 2013 03:46 PM IST
विज्ञापन
division of state jharkhand electricity board approved

झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के बंटवारे को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुये यह फैसला सुनाया। जस्टिस पी सतशिवम व जस्टिस जगदीश सिंह केहर की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई की।

विज्ञापन


फैसला सुनाते हुये खंडपीठ ने कहा कि दोनों पक्ष विद्युत अधिनियम-03 की धारा 131 से 134 का अनुपालन करेंगे। ऐसा नहीं होने पर याचिकाकर्ता सक्षम फोरम में इसे चुनौती दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड अभियंता, पदाधिकारी, कर्मचारी समन्वय समिति व प्रतिवादी राज्य सरकार की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया।
विज्ञापन


विद्युत बोर्ड के बंटवारे को लेकर अवरोध पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विराम लग गया है। बोर्ड को लगातार हो रहे घाटे को कम करने व उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के लिए राज्य विद्युत बोर्ड का बंटवारा किया जाना है। तत्कालीन ऊर्जा सचिव संतोष सत्पथी ने बंटवारा न करने को आपराधिक कृत्य बताया था। वहीं 17 मई 2011 को झारखंड हाइकोर्ट ने बंटवारा न होने पर हैरानी जताई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


अब विद्युत अधिनियम-03 के तहत झारखंड विद्युत बोर्ड का बंटवारा होगा। अधिनियम के अनुसार बिजली बोर्ड को चार भागों में बांट कर अलग-अलग कंपनी बनाने की अनिवार्यता रखी गयी है। झारखंड में यह बंटवार 28 बार टाला जा चुका है। बिहार सहित 18 राज्यों में बिजली बोर्ड का बंटवारा पहले ही हो चुका है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed