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जज की मौत का मामला: सीबीआई की रिपोर्ट से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं, अगले हफ्ते तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी
Thu, 12 Aug 2021 06:34 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धनबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धनबाद
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Thu, 12 Aug 2021 06:34 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वह हर हफ्ते जांच स्थिति हाईकोर्ट के समक्ष रखें, ताकि पता चल सके कि जांच कहां तक पहुंची है। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में यह जांच आगे चलती रहेगी।
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एडवोकेट जनरल राजीव रंजन
- फोटो : ANI
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विस्तार
झारखंड के धनबाद में न्यायाधीश की मौत के मामले में सीबीआई ने गुरुवार को हाईकोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस दौरान कोर्ट ने रिपोर्ट पर असंतुष्टि जाहिर की। एडवोकेट जनरल राजीन रंजन ने बताया कि कोर्ट ने सीबीआई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्हें इसे अगले सप्ताह दाखिल करना है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वह हर हफ्ते जांच स्थिति हाईकोर्ट के समक्ष रखें, ताकि पता चल सके कि जांच कहां तक पहुंची है। पिछली सुनवाई के दौरान भी देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने सीबीआई और जांच एजेंसी को लेकर सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि जजों की शिकायत के मामलें जांच एजेंसी मदद नहीं कर रही है।
28 जुलाई को जज उत्तम आनंद की हुई थी मौत
गौरतलब है कि 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो ने कुचल दिया था, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में हत्या का एंगल भी सामने आया था। पुलिस हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही थी। सरकार ने इसके लिए एसआईटी भी गठित की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए केस को सीबीआई को सौंप दिया था।
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वह हर हफ्ते जांच स्थिति हाईकोर्ट के समक्ष रखें, ताकि पता चल सके कि जांच कहां तक पहुंची है। पिछली सुनवाई के दौरान भी देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने सीबीआई और जांच एजेंसी को लेकर सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि जजों की शिकायत के मामलें जांच एजेंसी मदद नहीं कर रही है।
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28 जुलाई को जज उत्तम आनंद की हुई थी मौत
गौरतलब है कि 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो ने कुचल दिया था, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में हत्या का एंगल भी सामने आया था। पुलिस हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही थी। सरकार ने इसके लिए एसआईटी भी गठित की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए केस को सीबीआई को सौंप दिया था।
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