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Hindi News ›   Jharkhand ›   Congress MLA Bandhu Tirkey was declared disqualified from the membership of the Jharkhand Legislative Assembly 

झारखंड: कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता खत्म, आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली है सजा 

Fri, 08 Apr 2022 07:24 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: Amit Mandal Updated Fri, 08 Apr 2022 07:24 PM IST
सार

रांची के सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को तीन साल की सजा सुनाई थी। 

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Congress MLA Bandhu Tirkey was declared disqualified from the membership of the Jharkhand Legislative Assembly 
Bandhu Tirkey - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद झारखंड के कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को झारखंड विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर रबींद्रनाथ महतो की मंजूरी मिल गई है। 

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विधानसभा द्वारा इसकी अधिसूचना एक-दो दिन में जारी कर दी जाएगी। इसके बाद तिर्की की विधायकी खत्म करने से संबंधित सूचना चुनाव आयोग को भेज दी जाएगी। फिर चुनाव आयोग मांडर में उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा। छह माह में उपचुनाव कराने की बाध्यता होगी। 
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तिर्की ने सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा पिछले दिनों दी गई सजा को चुनौती दी थी। याचिका में आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को निरस्त करने की मांग की गई थी। रांची के सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसके खिलाफ बंधु तिर्की ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बंधु तिर्की की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल क्रिमिनल अपील याचिका के माध्यम से सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा पिछले दिनों दी गई सजा को चुनौती दी गई थी।  

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