फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Big relief to BJP MP Nishikant Dubey: Fake degree case ended, Jharkhand High Court ordered

सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत : फर्जी डिग्री केस का खात्मा, झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Thu, 31 Mar 2022 09:21 AM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Thu, 31 Mar 2022 09:21 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा कि दुबे के खिलाफ राजनीतिक विद्वेष के चलते एफआईआर दर्ज कराई गई। इसलिए उसे निरस्त करने के साथ ही केस खत्म किया जाता है।

विज्ञापन
Big relief to BJP MP Nishikant Dubey: Fake degree case ended, Jharkhand High Court ordered
bjp mp nishikant dubey - फोटो : facebook

विस्तार

झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने फर्जी डिग्री विवाद को लेकर उनके खिलाफ दायर एफआईआर निरस्त करने का आदेश दिया है। निचली अदालत में चल रहे केस को भी समाप्त करने का फैसला दिया है। 
विज्ञापन

हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी कहा कि एमबीए के फर्जी डिग्री विवाद में दर्ज प्राथमिकी और निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को निरस्त किया जाता है। फैसले में कहा गया है कि दुबे के खिलाफ राजनीतिक विद्वेष के चलते एफआईआर दर्ज कराई गई। इसलिए उसे निरस्त करने के साथ ही केस खत्म किया जाता है। 

विज्ञापन


सांसद दुबे ने प्राथमिकी और निचली अदालत द्वारा मामले में लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान दुबे के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वे सब निराधार हैं। राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित होकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। निर्वाचन आयोग से भी शिकायत की गई थी, लेकिन आयोग ने शिकायत पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके पूर्व झारखंड सरकार ने कहा कि एमबीए की डिग्री फर्जी होने का हवाला देकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दुबे ने वर्ष 2009 और 2014 के चुनाव में एमबीए की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त करने की जानकारी दी है। झूठी डिग्री का हवाला देकर उन्होंने लोगों में भ्रम फैलाया है। पुलिस ने जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस पर निचली अदालत की ओर से संज्ञान भी सही धाराओं में लिया गया है। वहीं, निर्वाचन आयोग ने बिना जांच किए ही शिकायत को खारिज कर दिया है। इसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed