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कोड़ा के सहयोगी विनोद सिन्हा की जमानत खारिज
रांची/इंटरनेट डेस्क
Updated Fri, 01 Feb 2013 03:26 PM IST
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हवाला घोटाले के चलते जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के पूर्व सहयोगी व सहआरोपी विनोद सिन्हा की इस मामले में जमानत याचिका आज झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है।
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अदालत में प्रवर्तन निदेशालय ने विनोद सिन्हा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आज अनिल वस्तावडे को इंडोनेशिया से भारत लाया गया है और उससे अभी पूछताछ बाकी है। साथ ही कई अन्य आरोपियों की इस मामले में तलाश जारी है, ऐसे में विनोद सिन्हा को जमानत देना सही नहीं होगा।
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प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि विनोद सिन्हा और विकास सिन्हा के माध्यम से ही अनिल वस्तावडे के संपर्क में आये थे। तब इनके माध्यम से सैकड़ों रूपये अवैध ढंग से विदेशों में हवाला के माध्यम से निवेश किये थे। न्यायाधीश डीएन उपाध्याय की एकल पीठ ने विनोद सिन्हा की हवाला घोटाला मामले में जमानत की याचिका खारिज कर दी।
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मधु कोड़ा पर आरोप है कि वर्ष 2006 से 2008 के बीच मुख्यमंत्री रहते उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर राज्य के खनिजों की लीज और अन्य सरकारी ठेकों के एवज में चार हजार करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया था। घोटाले की जांच चल रही हैं। कोड़ा तीस नवंबर 2009 से ही जेल में बंद हैं।