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रांची में 10 साल से अधिक पुराने ऑटो रिक्शा प्रतिबंधित
Jharkhand
Updated Wed, 16 May 2012 12:00 PM IST
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रांची/एजेंसी। झारखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राजधानी रांची में 10 साल से अधिक पुराने ऑटो रिक्शों को सड़कों पर चलाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि रांची में लगभग 6,000 ऑटो रिक्शे चलते हैं और इनमें से केवल 2,300 ऑटो रिक्शा चालकों के पास परमिट है।
मुख्य न्यायाधीश पी.सी. टाटिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था करने को भी कहा ताकि दैनिक यात्रियों को परेशानी न हो। अदालत ने शहर में कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) चालित ऑटो रिक्शा चालाए जाने का सुझाव दिया।
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मुख्य न्यायाधीश पी.सी. टाटिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था करने को भी कहा ताकि दैनिक यात्रियों को परेशानी न हो। अदालत ने शहर में कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) चालित ऑटो रिक्शा चालाए जाने का सुझाव दिया।
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