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अब हर साल शराब की दुकानों की होगी नीलामी

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Tue, 09 Mar 2021 09:34 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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जम्मू। प्रदेश में शराब की दुकानें चलाने वालों को जोर का झटका लगा है। निर्धारित समय पर सामान्य शुल्क देकर लाइसेंस रिन्यू कराने वाले शराब की दुकान मालिक अब ऐसा नही कर पाएंगे। आबकारी विभाग ने नई आबकारी पालिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें तय किया गया है कि हर साल शराब की दुकान के लाइसेंस की निलामी होगी। अधिक बोली लगाने वाले को लाइसेंस दिया जाएगा। विभाग क्षेत्र और उसके हिसाब से होने वाली सेल देखकर तय करेगा कि न्यूनतम लाइसेंस शुल्क कितना होगा। बुधवार को आबकारी विभाग इसको लेकर पत्रकार वार्ता भी करेगा।
विभाग ने नई पालिसी को अपनी अधिकारिक बेवसाइट पर अपलोड कर दिया है। मंगलवार तक सभी हितदारक और आम लोगों को पालिसी पर अपने सुझाव और शिकायतें दर्ज कराने का समय दिया गया था। विभाग की नई पालिसी को लेकर शराब की दुकान मालिकों को तगड़ा झटका लगा है। अब तक वह सामान्य शुल्क देकर लाइसेंस रिन्यू करा लेते थे, लेकिन अब उन्हें लाइसेंस की हर साल भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जानकारी के अनुसार विभाग अब हर साल तय करेगा कि किस क्षेत्र में कितनी दुकानों का लाइसेंस देना है। पर्यटन स्थलों को अधिक तव्वजो दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया कि कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 20 से 30 सालों से शराब की दुकानों का लाइसेंस लेकर बैठे हुए हैं। लिहाजा हर साल लाइसेंस की बोली लगे। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया था कि नई ड्राफ्ट पालिसी तैयार की जाए। अब आबकारी विभाग ने नई पालिसी बनाई है। जिस पर बुधवार को विभाग अहम फैसला सुना सकता है। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर में 300 के आसपास शराब की दुकानें हैं। हालांकि नई पालिसी में बार को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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