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हथियारों की तस्करी के आरोप से बरी

Sun, 22 Mar 2015 10:47 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू Updated Sun, 22 Mar 2015 10:47 AM IST
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Acquitted of charges of smuggling weapons

हथियारों की तस्करी के आरोप में सूरनकोट पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी मुमताज अहमद को प्रिंसिपल सेशन जज, पुंछ की अदालत ने बरी कर दिया।

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सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी के पास से हथियार नहीं मिले थे। सेना के सूबेदार बलबीर ने एक रिपोर्ट के साथ चीनी ग्रेनेड, एक आरपीजी राउंड, 40 सैंड बैग, जेडब्ल्यूडी वायर और अन्य सामान पुलिस को सौंपे।


45 आरआर के मेजर के पत्र में कहा गया कि खारी मोहल्ला निवासी मोहम्मद मुमताज के घर में एक व्यक्ति हथियारों के साथ रुका है।

19 जुलाई 2007 को एसओजी सूरनकोट के साथ संयुक्त अभियान छेड़ा गया। मुमताज के घर में छानबीन के दौरान अनाज रखने के लकड़ी के बाक्स में उक्त हथियार मिले।

पुलिस ने मुमताज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया।

प्रिंसिपल सेशन जज जफर हुसैन बेग ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा कि हथियार आरोपी के पास से बरामद हुए हैं।

हथियारों की बरामदगी के दौरान मुमताज मौके पर मौजूद नहीं था। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने चालान रद्द कर दिया और आरोपी पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया।
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