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अदालत ने कहा, डीआईजी को रिपोर्ट करें एसपीओ
Jammu
Updated Sun, 06 Jul 2014 05:32 AM IST
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जम्मू। जीएमसी और एसएमजीएस अस्पतालों में ड्यूटी निभाने वाले स्पेशल पुलिस आफिसर (एसपीओ) को अस्पतालों से रिलीज होने के बाद पुलिस महकमे में वापस न लिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सभी एसपीओ को निर्देश दिए हैं कि वे डीआईजी को रिपोर्ट करें।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार अस्पतालों में नियुक्ति से पहले सभी एसपीओ सांबा जिला पुलिस में तैनात थे। पहले उन्हें जिले से रिलीज कर अस्पतालों में ज्वाइन करने को कहा गया और उसके बाद अस्पतालों से उनको रिलीज करने के बाद उन्हें एसएसपी जम्मू को रिपोर्ट करने को कहा गया था। याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि एसएसपी जम्मू सिर्फ इसलिए उन्हें ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि वह पहले सांबा जिले में तैनात थे। अस्पतालों की नियुक्ति से पहले सांबा के एसएसपी ने ही उन्हें रिलीज किया था। इसके कारण वे किसी भी स्थान पर तैनात नहीं हैं।
हाईकोर्ट के जस्टिस जनक राज ने याचिका की सुनवाई करते हुए प्रतिवादी को नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने पाया कि ज्वाइनिंग न होने से एसपीओ दरबदर हो रहे हैं। इसलिए वे डीआईजी (जम्मू-सांबा-कठुआ रेज) के कार्यालय में ज्वाइनिंग रिपोर्ट जमा करें। उसके बाद डीआईजी एसपीओ की नियुक्ति के लिए आवश्यक आदेश जारी करें। जेएनएफ
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याचिकाकर्ताओं के अनुसार अस्पतालों में नियुक्ति से पहले सभी एसपीओ सांबा जिला पुलिस में तैनात थे। पहले उन्हें जिले से रिलीज कर अस्पतालों में ज्वाइन करने को कहा गया और उसके बाद अस्पतालों से उनको रिलीज करने के बाद उन्हें एसएसपी जम्मू को रिपोर्ट करने को कहा गया था। याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि एसएसपी जम्मू सिर्फ इसलिए उन्हें ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि वह पहले सांबा जिले में तैनात थे। अस्पतालों की नियुक्ति से पहले सांबा के एसएसपी ने ही उन्हें रिलीज किया था। इसके कारण वे किसी भी स्थान पर तैनात नहीं हैं।
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हाईकोर्ट के जस्टिस जनक राज ने याचिका की सुनवाई करते हुए प्रतिवादी को नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने पाया कि ज्वाइनिंग न होने से एसपीओ दरबदर हो रहे हैं। इसलिए वे डीआईजी (जम्मू-सांबा-कठुआ रेज) के कार्यालय में ज्वाइनिंग रिपोर्ट जमा करें। उसके बाद डीआईजी एसपीओ की नियुक्ति के लिए आवश्यक आदेश जारी करें। जेएनएफ
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