फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   चार भाइयों को हत्या के आरोप में उम्रकैद

चार भाइयों को हत्या के आरोप में उम्रकैद

Fri, 28 Dec 2012 05:30 AM IST
Jammu
Jammu Updated Fri, 28 Dec 2012 05:30 AM IST
विज्ञापन
जम्मू। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुंछ किशोर कुमार ने चार सगे भाइयों रविंद्र सिंह, सुखचैन सिंह, गोजींदर सिंह, बलराज सिंह निवासी मोहम्मद कामाखानन वार्ड नंबर सात पुंछ को पुलिस कर्मी की हत्या के आरोप में उम्र कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
विज्ञापन

पुलिस केस के अनुसार 18 अप्रैल 2007 को शिकायतकर्ता हरपाल सिंह ने पुंछ में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम के समय वह घर में था और उसे सूचना मिली कि उसके सगे भाई इंद्रजीत सिंह पर बलराज सिंह, गोजींदर पाल सिंह, सुखचैन और रविंद्र सिंह ने हमला कर दिया है। इस सूचना के बाद वह तुरंत जिला अस्पताल पुंछ पहुंचा। जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि बलराज सिंह उर्फ फौजी ने उसके भाई रंजीत सिंह और उसके भाई को पकड़ा था, जबकि रविंद्र सिंह, सुखचैन सिंह किरच और लोेहे की राड से हमला कर रहे थे। उसके भाई रंजीत सिंह ने दम तोेड़ दिया। इसके बाद सभी हमलावरों ने उसके एक अन्य भाई रंजीत सिंह और बहन राजेंद्र कौर पर भी हमला किया। वह मौके से भाग गया और सीधेे थाने पहुंचा। उसके भाई का शव मौके पर ही पड़ा रहा। इस घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और केस जांच पूरी करके चालान पेश कर दिया। प्रधान सत्र न्यायालय ने पाया सभी आरोपियों को उम्र कैद और जुर्माना की सजा सुनाई गई है। अगर जुर्माना की रकम अदा नहीं की जाती है तो चारों दोषी छह-छह महीने और कैद काटेंगे। जेएनएफ
विज्ञापन



विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed