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इंडियन नर्सिंग कौंसिल के तत्कालीन सलाहकार की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 07 Nov 2017 08:10 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर  Updated Tue, 07 Nov 2017 08:10 PM IST
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The bail bond of the ex consultant rejected of indian nursing council
Jail - फोटो : Demo pic
राजस्थान हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति हासिल करने के मामले में इंडियन नर्सिंग कौंसिल के तत्कालीन सलाहकार महेशचन्द्र शर्मा को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की ओर से दायर जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिए।
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लोक अभियोजक सुदेश सैनी ने बताया कि एसीबी ने आरोपी को निजी नर्सिंग कॉलेज संचालक को एनओसी दिलाने के बदले पांच लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। वहीं जांच में मिले दस्तावेजों के अनुसार आरोपी की कुल 14 करोड़ रुपए से अधिक की आय मिली। जबकि यदि आरोपी के सेवाकाल की गणना की जाए तो उसकी वैध तरीको से कमाई गई आय 44 लाख रुपए से अधिक की नहीं होती है।
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ऐसे में सैकडों गुणा आय अर्जित करने वाले आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खाजिर कर दी। वहीं अदालत ने हाईप्रोफाइल सैक्स ब्लैकमेलिंग मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे पूर्व सरकारी वकील अनिल यादव को जमानत का लाभ देते हुए रिहा करने के आदेश दिए हैं। 
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