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Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   rajasthan Two years of punishment in case of cow smuggling

ट्रक में भरकर ले जा रहे थे गोवंश, अब कोर्ट ने दी है सजा

Fri, 19 Jan 2018 08:35 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 19 Jan 2018 08:35 PM IST
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rajasthan Two years of punishment in case of cow smuggling
कोर्ट - फोटो : amar ujala
जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने गो तस्करी करने वाले अभियुक्त रिंकू शर्मा, सुरेन्द्र सुनार और वासिल खान को दो साल की सजा सुनवाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 22 फरवरी 2012 की रात मालवीय नगर थाना पुलिस ने ट्रक रुकवाया। पुलिस को तलाशी में ट्रक में भरे 19 गोवंश मिले। इन्हें इस कदर ठूंसकर भरा गया था कि वे सांस भी मुश्किल से ले पा रहे थे। वहीं सांस घुटने से एक बछडे की मौत भी हो गई थी। इस पर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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