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राठी सरिया के डायरेक्टर को टैक्स चोरी पर पड़ी कोर्ट की लाठी, मिली ये सजा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 12 Feb 2018 07:34 PM IST
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मशहूर सरिया ब्रांड राठी टीएमटी सरिया के निदेशक को टैक्स चोरी करना भारी पड़ गया। आज जयपुर शहर के अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) ने उत्पाद शुल्क चोरी करने वाले मैसर्स राठी टीएमटी सरिया के निदेशक श्रीवत्स राठी को दो साल की सजा सुनाई है।
पीठासीन अधिकारी दीक्षा ने अभियुक्त पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने फर्म पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बनवारीलाल ताखर ने अदालत को बताया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने भिवाड़ी स्थित मैसर्स राठी टीएमटी सरिया का 12 अक्टूबर 2007 को निरीक्षण किया था। विभाग को निरीक्षण में फर्म के खातों में गड़बड़ियां मिली।
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पीठासीन अधिकारी दीक्षा ने अभियुक्त पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने फर्म पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बनवारीलाल ताखर ने अदालत को बताया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने भिवाड़ी स्थित मैसर्स राठी टीएमटी सरिया का 12 अक्टूबर 2007 को निरीक्षण किया था। विभाग को निरीक्षण में फर्म के खातों में गड़बड़ियां मिली।
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बिना बिल के ही बेच दिया 46 लाख का सरिया
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जांच में आया कि फर्म ने निर्मित सरिए को बिना बिल के फैक्ट्री के बाहर बेचा। फर्म ने 46 लाख 81 हजार 714 रुपए की कर चोरी कर विभाग को चपत लगाई। निरीक्षण के बाद अपराध साबित होने पर विभाग की ओर से अदालत में फर्म और उसके निदेशक श्रीवत्स राठी के खिलाफ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की विभिन्न धाराओं में परिवाद पेश किया।