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खाप पंचायत के आरोपियों को बरी करने के खिलाफ याचिका स्वीकार

Wed, 17 Jan 2018 02:40 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 17 Jan 2018 02:40 PM IST
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rajasthan jaipur court accepts  plea against release of khap members
डेमो इमेज - फोटो : Internet
राजस्थान हाईकोर्ट ने फुलेरा के बिचून गांव में खाप पंचायत कर एक परिवार पर जुर्माना लगाने के मामले में निचली अदालत की ओर से खाप पंचायत के सदस्यों को बरी करने के खिलाफ दायर अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। 
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न्यायाधीश केएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने यह आदेश गोविंद राम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता रैगर जाति का है। कुछ लोगों ने वर्ष 2001 में खाप पंचायत कर याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगा दिया। इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई। 
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आयोग के दखल के बाद फुलेरा थाना पुलिस ने 8 मार्च 2002 को 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस की ओर से निचली अदालत में आरोप पत्र पेश करने के बाद वर्ष 2012 ट्रायल आरंभ हुई। सांभर लेक अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए 26 सितंबर 2016 को प्रकरण में आरोपी बनाए गए गोपाल व अन्य को दोषमुक्त कर दिया। इस आदेश को याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
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