फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Rajasthan highcourt issued the contempt notice at Bharatpur Dholpur Jat Reservation

भरतपुर-धौलपुर के जाटों को आरक्षण का लाभ नहीं देने पर अधिकारियों को अवमानना नोटिस

Sat, 20 Jan 2018 07:31 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Sat, 20 Jan 2018 07:31 PM IST
विज्ञापन
Rajasthan highcourt issued the contempt notice at Bharatpur Dholpur Jat Reservation
demo pic
राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भरतपुर-धौलपुर के जाटों को ओबीसी में नहीं मानते हुए नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्ति नहीं देने पर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख चिकित्सा सचिव वीनू गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक राकेश शर्मा और निदेशक वीके माथुर को अवमानना नोटिस जारी किए हैं।
विज्ञापन


न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश चन्द्रशेखर सिंह व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2013 में नर्स ग्रेड-द्वितीय की भर्ती आयोजित की गई थी। हाईकोर्ट ने गत 13 दिसंबर को आदेश जारी कर कर भरतपुर-धौलपुर के जाटों को ओबीसी में मानते हुए मेरिट में आने पर नियुक्ति के आदेश दिए थे।
विज्ञापन

याचिका में ये कहा गया

Rajasthan highcourt issued the contempt notice at Bharatpur Dholpur Jat Reservation
याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ताओं को ओबीसी वर्ग में नहीं माना जा रहा है। जिसके चलते मेरिट में होने के बावजूद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। याचिका में गुहार की गई है कि अवमाननाकर्ता अफसरों को अदालती आदेश की अवमानना के लिए दंडित किया जाए।

जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed