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हाईकोर्ट ने बदला अपना ही फैसला, सरकरी अधिकारी दंपति को अलग-अलग ही मिलेगा किराया भत्ता
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 30 May 2017 02:49 PM IST
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- फोटो : Internet
राजस्थान हाईकोर्ट ने किराए से रहने वाले सरकारी अधिकारी दंपति को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने ही आदेश बदलते हुए अब सरकारी अधिकरी दंपत्तियों को अलग अलग किराया भत्ता देने के आदेश दिए हैं।
इस मामले में मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता योगेश कुमार शर्मा द्वारा दायर की गई जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सेवा संबधी मामलों के लिए जनहित याचिका दायर नहीं हो सकती। इससे पहले कोर्ट ने गत 5 दिसंबर को एक ही जगह पदस्थापित अफसरों में से एक को ही किराया भत्ता देने के आदेश दिए थे, अब याचिका खारिज होने के बाद पहले की तरह अफसरों को अलग अलग किराया भत्ता मिल सकेगा।
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इस मामले में मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता योगेश कुमार शर्मा द्वारा दायर की गई जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सेवा संबधी मामलों के लिए जनहित याचिका दायर नहीं हो सकती। इससे पहले कोर्ट ने गत 5 दिसंबर को एक ही जगह पदस्थापित अफसरों में से एक को ही किराया भत्ता देने के आदेश दिए थे, अब याचिका खारिज होने के बाद पहले की तरह अफसरों को अलग अलग किराया भत्ता मिल सकेगा।
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