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सरकारी चिकित्सा संस्थानों में तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध

Tue, 16 May 2017 05:06 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Tue, 16 May 2017 05:06 PM IST
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rajasthan government banned tobacco in government health institutions
डेमो इमेज - फोटो : Internet
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ के निर्देश पर प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों को तम्बाकू मुक्त स्वास्थ्य संस्थान के रूप में घोषित करते हुए तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। 
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इसके साथ ही प्रदेश के सभी चिकित्सा केन्द्रों पर तम्बाकू रहित क्षेत्र का विवरण अंकित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। सराफ ने बताया कि तम्बाकू विभिन्न बीमारियों उत्पन्न होने का प्रमुख कारण होने के साथ ही विकास के लक्ष्यों को अर्जित करने में बाधक है। उन्होंने बताया कि तम्बाकू पदार्थों के उपयोग को हतोत्साहित कर सामान्य व युवा नागरिकों को संरक्षित करने व सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2003 में कोटपा एक्ट बनाया गया था। 
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स्वास्थ्य सचिव एवं मिशन निदेशक एनएचएम  नवीन जैन ने सोमवार को आदेश जारी कर प्रदेश के सभी मेडिकल काॅलेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों के अधीक्षकों, सभी जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा जिला, उपजिला व सैटेलाईट अस्पतालों के प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को कोटपा के तहत इन आदेशों की अनुपालना करवाने के निर्देश दिए हैं।
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अब सरकारी चिकित्सा केंद्रों के बाहर एक निर्धारित परिधी के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन की रोकथाम के लिए नोडल अधिकारियों को भी नियुक्त कर दिया है। 
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