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डस्टबिन नहीं रखने वाले दुकानदारों पर निगरानी रखेंगी पुलिस, आठ टीमों का गठन 

Wed, 28 Jun 2017 09:26 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर  Updated Wed, 28 Jun 2017 09:26 PM IST
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Police will monitor shoppers if they do not have dustbin, constitute eight teams
सतर्कता शाखा के साथ बैठक - फोटो : Vishnu Sharma
क्लीन सिटी ग्रीन सिटी बनाने के इरादे से दुकानदारोंं और फुटकर व्यापारियों के खिलाफ दो ढक्कनदार डस्टबिन नहीं रखने वालों की 1 जुलाई से खैर नहीं रहेगी। इसके लिए नगर निगम के आठ जोनों के लिए आठ पुलिस टीमें गठित की गई है। जो कि डस्टबिन नहीं रखने और गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करेंगी।
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इस संबंध में महापौर अशोक लाहोटी और आयुक्त रवि जैन ने बुधवार को नगर निगम जयपुर की सतर्कता शाखा के अधिकारियों—कर्मचारियों के साथ बैठक की। जिसमें अतिरिक्त आयुक्त  हरसहाय मीणा, उपायुक्त सतर्कता बाघ सिंह, पुलिस निरीक्षक सतर्कता, नरेश शर्मा, वित्तीय सलाहकार अचलेश्वर मीणा, उपायुक्त मुख्यालय जनार्दन शर्मा ने हिस्सा लिया।
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लाहोटी ने बताया कि नगर निगम जयपुर के आठों जोनों के लिए पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की आठ टीमों का गठन किया गया है। हर जोन में एक टीम सघन रूप से काम करेगी। यह टीम सघन रूप से दुकान के अंदर व बाहर एक—एक डस्टबिन न रखने वालों और प्लास्टिक कैरी बैग इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी। इन टीमों की मॉनिटरिंग उपायुक्त सतर्कता बाघ सिंह करेंगे। सभी टीम अपने—अपने जोन की रिपोर्ट प्रतिदिन उपायुक्त सतर्कता को देंगी। 
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आठों टीम 1 जुलाई से अपना कार्य शुरू करेंगी

Police will monitor shoppers if they do not have dustbin, constitute eight teams
नगर निगम जयपुर - फोटो : File photo
महापौर ने सतर्कता शाखा के अधिकारियों—कर्मचारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि दुकान के बाहर डस्टबिन होना चाहिए। साथ ही, डस्टबिन के बाहर कचरा पड़ा नहीं होना चाहिए। महापौर ने लोगों को कचरा निश्चित समय और निश्चित स्थान पर डालने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। महापौर ने प्लास्टिक कैरी बैग इस्तेमाल करने वालों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। महापौर ने बताया कि आठों टीम 1 जुलाई से अपना कार्य शुरू करेंगी।

दुकानों पर कचरे के लिए दो अलग—अलग ढक्कनदार डस्टबिन्स तक नही रखें जाएंगे तो उनसे 2000 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से कैरिंग चार्ज वसूल किया जाएगा और नियमानुसार प्रतिष्ठान को सीज की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही प्लास्टिक कैरी बैग का बेचान उपयोग भण्डारण व विनिर्माण करने पर संबंधित व्यापारी, दुकानदार के विरूद्ध 5 वर्ष की सजा के लिए चालान एवं एक लाख रूपये जुर्माना अथवा दोनों साथ किया जाएगा।
 
 
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