फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Order to return the interest charged on treatment

इलाज पर खर्च हुई राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश

Sat, 23 Sep 2017 06:37 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Sat, 23 Sep 2017 06:37 PM IST
विज्ञापन
Order to return the interest charged on treatment
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह सेवानिवृत्त याचिकाकर्ता की चिकित्सा को लेकर खर्च हुई राशि नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाए। इसके साथ ही अदालत ने राशि का पुनर्भुगतान नहीं करने वाले सीकर कोषागार के अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह चाहे तो संबंधित अधिकारी से पुनर्भुगतान की गई राशि की वसूली कर सकती है।
विज्ञापन


न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. रामेश्वरलाल दीक्षित की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता अनूप ढंड़ ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता 1993 में सेवानिवृत्त हुआ था। राज्य सरकार ने 2009 में नियम बनाकर सेवानिवृत्त कर्मचारी को दी जाने वाली मेडिकल डायरी का हर साल नवीनीकरण करने का प्रावधान किया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने 12 सितंबर 2009 को ऑपरेशन कराया था।
विज्ञापन


जिसका खर्च करीब एक लाख 77 हजार रुपए आया, लेकिन सीकर कोषागार ने यह कहते हुए पुनर्भुगतान से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता ने 22 सितंबर 2009 को मेडिकल डायरी का नवीनीकरण कराया। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने पूर्व में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 2009 के नियमों की जानकारी ही नहीं दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके अलावा याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्त होने की तिथि को पुराने नियम ही लागू थे। ऐसे में उसकी चिकित्सीय खर्च की राशि का पुनर्भुगतान नहीं करना गलत है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed