फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Notice to RPSC and Finance Department

टीआरए भर्ती को लेकर आरपीएससी और वित्त विभाग से मांगा जवाब

Mon, 18 Dec 2017 09:03 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 18 Dec 2017 09:03 PM IST
विज्ञापन
Notice to RPSC and Finance Department
राजस्थान हाईकोर्ट ने तहसील राजस्व लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार भर्ती-2013 में अधिक अंक और शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद अभ्यर्थियों को टीआरए की जगह कनिष्ठ लेखाकार पद पर चयन करने पर आरपीएससी और प्रमुख वित्त सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
विज्ञापन


न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश दिनेशचन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि भर्ती में टीआरए पद के लिए चयनित 32 अभ्यर्थियों को तय शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के चलते कनिष्ठ लेखाकार के पद पर भेजा गया। जबकि कनिष्ठ लेखाकार पद के लिए चयनित जिन अभ्यर्थियों के अंक और शैक्षणिक योग्यता टीआरए के लिए उपयुक्त थी, उनका चयन टीआरए के लिए ना कर कनिष्ठ लेखाकार पद के लिए ही किया गया।
विज्ञापन


जिसके चलते याचिकाकर्ता कनिष्ठ लेखाकार पद पर चयन से वंचित हो गए। याचिका में गुहार की गई कि ऐसे अभ्यर्थियों का चयन टीआरए के पदों पर किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed