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रिश्वत लेते पकड़ा गया था ट्रेनी आरपीएस, हाईकोर्ट से मिली जमानत
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 29 Nov 2017 09:23 PM IST
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अदालत।
- फोटो : amar ujala
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राजस्थान हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा के मुकदमे से बाहर निकालने के बदले रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे ट्रेनी आरपीएस महावीर प्रसाद चोटिया को जमानत पर रिहा कर दिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश चोटिया की ओर से दायर जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता विपिन शर्मा ने अदालत को बताया कि परिवादी रामेश्वर प्रसाद कांडा की रिपोर्ट पर एसीबी ने गत सितंबर माह में याचिकाकर्ता को एक लाख दस हजार रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जबकि मोबाइल ट्रांस्क्रिप्ट से स्पष्ट है कि यह राशि उसने पीडिता को देने के लिए ली थी।
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याचिका में अधिवक्ता विपिन शर्मा ने अदालत को बताया कि परिवादी रामेश्वर प्रसाद कांडा की रिपोर्ट पर एसीबी ने गत सितंबर माह में याचिकाकर्ता को एक लाख दस हजार रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जबकि मोबाइल ट्रांस्क्रिप्ट से स्पष्ट है कि यह राशि उसने पीडिता को देने के लिए ली थी।
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इस मामले में ली थी जज के गनमैन से रिश्वत
bribe
- फोटो : Demo pic
पीडि़ता ने ही उसे मामला निपटाने को कहा था। एसीबी की ओर से ट्रेप करने के तुरंत बाद याचिकाकर्ता ने इसकी जानकारी एसीबी टीम को भी दी थी। याचिका में यह भी कहा गया कि प्रकरण में आरोप पत्र भी पेश हो चुका है। ऐसे में अब उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता के भतीजे के खिलाफ उसकी पत्नी ने घरेलु हिंसा का मामला दर्ज कराया था।
परिवादी ने एसीबी में रिपोर्ट दी थी कि मामले में परिवादी का नाम बाहर निकालने के लिए गोविन्दगढ़ थाने के आरपीएस महावीर प्रसाद रिश्वत मांग रहे हैं। इस पर एसीबी ने याचिकाकर्ता को एक लाख दस हजार रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
परिवादी ने एसीबी में रिपोर्ट दी थी कि मामले में परिवादी का नाम बाहर निकालने के लिए गोविन्दगढ़ थाने के आरपीएस महावीर प्रसाद रिश्वत मांग रहे हैं। इस पर एसीबी ने याचिकाकर्ता को एक लाख दस हजार रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।