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आईडीबीआई बैंक पर साठ हजार का हर्जाना
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 27 Sep 2017 08:21 PM IST
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जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण क्रम-2 ने होम लोन लेने वाले उपभोक्ता के मकान के दस्तावेज वापस नहीं लौटाने पर आईडीबीआई बैंक पर 55 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही मंच ने बैंक को पांच हजार रुपए परिवाद व्यय के तौर पर अतिरिक्त देने को कहा है।
जयपुर जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण क्रम-2 ने यह आदेश सुनील खंडेलवाल की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए। परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने आईडीबीआई बैंक से वर्ष 2009 में होम लोन लिया था। जिसके बदले उसने मकान के वास्तविक दस्तावेज गिरवी रखे थे।
लोन पूरा होने के बाद वर्ष 2013 में बैंक ने दस्तावेजों को गुम होना बताकर लौटाने से इंकार कर दिया। इस पर अदालत ने बैंक पर हर्जाना लगाते हुए कुल साठ हजार रुपए ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं।
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जयपुर जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण क्रम-2 ने यह आदेश सुनील खंडेलवाल की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए। परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने आईडीबीआई बैंक से वर्ष 2009 में होम लोन लिया था। जिसके बदले उसने मकान के वास्तविक दस्तावेज गिरवी रखे थे।
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लोन पूरा होने के बाद वर्ष 2013 में बैंक ने दस्तावेजों को गुम होना बताकर लौटाने से इंकार कर दिया। इस पर अदालत ने बैंक पर हर्जाना लगाते हुए कुल साठ हजार रुपए ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं।
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