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एलडीसी भर्ती-2013 में पालना करो, नहीं तो पेश हों प्रमुख पंचायती राज सचिव 

Fri, 25 Aug 2017 07:41 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर  Updated Fri, 25 Aug 2017 07:41 PM IST
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Adopt LDC recruitment-2013, if not Chief Panchayati Raj Secretary present in the court
कोर्ट - फोटो : सांकेतिक चित्र
राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 में सभी पदों पर नियुक्तियां नहीं देने के मामले में कहा है कि 8 सितंबर तक पालना की जाए। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने प्रमुख पंचायती राज सचिव को पेश होने के आदेश दिए हैं।
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न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश रामकिशोर व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान प्रमुख पंचायती राज सचिव सुदर्शन सेठी अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि नियुक्तियां देने के संबंध में दिए अदालती आदेश की पालना की जा चुकी है।
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जिसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अदालती आदेश की पालना करते हुए नियुक्तियां देने के बजाए 1 सितंबर तक नियुक्तियां देने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। दोनों पक्षों को सुनने के 8 सितंबर तक आदेश की पालना नहीं रकने पर प्रमुख पंचायती राज सचिव को पुन: पेश होने के आदेश दिए हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष 29 सितंबर को विवाद तय कर दिया, लेकिन

Adopt LDC recruitment-2013, if not Chief Panchayati Raj Secretary present in the court
supreme court - फोटो : Demo pic
​मामले के अनुसार अदालत ने गत जुलाई माह में आदेश जारी कर एलडीसी के खाली चल रहे 11 हजार से अधिक पदों को 21 अगस्त तक भरने के आदेश दिए थे। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने विभाग के प्रमुख सचिव को पेश होने को कहा था।

गौरतलब है कि बोनस अंकों का विवाद होने के कारण अभ्यर्थियों को नियुक्तियां नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष 29 सितंबर को विवाद तय कर दिया, लेकिन खाली पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली। 
 
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