फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Crime ›   woman did shout during rape then court dismissed the case in italy

रेप के दौरान महिला 'चिल्लाई' नहीं, इसलिए केस खारिज

Sun, 26 Mar 2017 03:45 PM IST
बीबीसी
बीबीसी Updated Sun, 26 Mar 2017 03:45 PM IST
विज्ञापन
woman did shout during rape then court dismissed the case in italy
डेमो पिक

इटली की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में अभियुक्त को इस आधार पर बरी कर दिया कि घटना के समय महिला जोर से चिल्लाई नहीं थी। पिछले महीने सुनाई गए इस फैसले के बाद इटली में लोगों ने गुस्सा जताया है और अब इटली के न्याय मंत्री ने कहा है कि वह मामले की जांच करेंगे।

विज्ञापन


तूरिन की एक अदालत ने पिछले महीने कहा था कि महिला का कथित हमलावर (जो उनके सहकर्मी थे) को 'एनफ' (बहुत हुआ) कहना यह साबित करने के लिए मजबूत प्रतिक्रिया नहीं थी कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया। खबरों में कहा गया है कि इस फैसले के बाद महिला को मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन


इस फैसले ने इटली में बड़ा विवाद पैदा कर दिया है। न्याय मंत्री एंद्रिया ओरलांडो ने अपने मंत्रालय के इंस्पेक्टरों को 2011 के इस मामले की छानबीन करने को कहा है। एक स्थानीय अखबार के मुताबिक कथित पीड़िता तूरीन के एक अस्पताल में काम करती थी। उनका आरोप है कि अभियुक्त ने सेक्स के लिए दबाव डाला। महिला का आरोप है कि अभियुक्त ने कहा कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो वह उसको काम दिलाना बंद कर देगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

woman did shout during rape then court dismissed the case in italy
rape
जब उनसे अदालत में पूछा गया कि इसका उन्होंने कड़ाई से विरोध क्यों नहीं किया तो उन्होंने कहा, '' कई बार ना कहना ही काफी होता है। हो सकता है कि मैंने बल और हिंसा का प्रयोग नहीं किया, जिनका वास्तव में मुझे प्रयोग करना चाहिए था। वह व्यक्ति ताकतवर था। मैं ऐसे में फ्रीज हो जाती हूँ।''

मुकदमे के दौरान महिला के वकीलों ने कहा कि पीड़ित महिला के पिता ने बचपन में ही उसका उत्पीड़न किया था। इस मामले के अभियुक्त ने हालांकि सेक्स संबंध की बात तो स्वीकार की, लेकिन उनका कहना था कि यह सब आपसी सहमति से हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed