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फेक आईडी बना जी का जंजाल, पति ने घर से बाहर खदेड़ा
amarujala.com- Presented by: जया पाण्डेय
Updated Tue, 28 Mar 2017 11:50 AM IST
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पाकिस्तान के लाहौर में फेसबुक पर फेक आईडी की वजह से एक शख्स ने अपनी पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। पीड़ित महिला ने जिला और सत्र न्यायालय में याचिका दायर की है और उसके नाम से फेसबुक आईडी चलाने वाले शख्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है।
सोमवार को शगुफ्ता रानी नाम की महिला ने कोर्ट में याचिका दायर की कि उसके पति ने न केवल फेक आईडी की वजह से उसे घर से बाहर निकाल दिया बल्कि अब वो उससे अलग होने की सोच रहा है।
रानी ने बताया कि बहुत समय पहले वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी, तभी आरोपी राजा खलील ने उसकी असली आईडी से उसकी तस्वीरें डाउनलोड कर ली थीं और उसके नाम और तस्वीरों के साथ उसकी फेक आईडी बना ली।
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याचिकाकर्ता के अनुसार उसे फेक आईडी के बारे में तब पता चला जब आरोपी खलील ने फेक आईडी से शगुफ्ता के भाई को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। इसके अलावा उसे अपमानित करने के लिए और जानने वालों को भी रिक्वेस्ट भेजी।
शगुफ्ता ने बताया इस कृत्य से उसकी शादीशुदा जिंदगी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब वो इससे ज्यादा अपमान नहीं सह सकती। उसने कहा कि उसने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
याचिका में उसने कोर्ट से अनुरोध किया कि कोर्ट एफआईए डायरेक्टर को निर्देश दें कि वो एफआईआर दर्ज कराए। अदालत ने 5 अप्रैल तक एफआईए से टिप्पणी मांगी है।
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सोमवार को शगुफ्ता रानी नाम की महिला ने कोर्ट में याचिका दायर की कि उसके पति ने न केवल फेक आईडी की वजह से उसे घर से बाहर निकाल दिया बल्कि अब वो उससे अलग होने की सोच रहा है।
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रानी ने बताया कि बहुत समय पहले वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी, तभी आरोपी राजा खलील ने उसकी असली आईडी से उसकी तस्वीरें डाउनलोड कर ली थीं और उसके नाम और तस्वीरों के साथ उसकी फेक आईडी बना ली।
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याचिकाकर्ता के अनुसार उसे फेक आईडी के बारे में तब पता चला जब आरोपी खलील ने फेक आईडी से शगुफ्ता के भाई को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। इसके अलावा उसे अपमानित करने के लिए और जानने वालों को भी रिक्वेस्ट भेजी।
शगुफ्ता ने बताया इस कृत्य से उसकी शादीशुदा जिंदगी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब वो इससे ज्यादा अपमान नहीं सह सकती। उसने कहा कि उसने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
याचिका में उसने कोर्ट से अनुरोध किया कि कोर्ट एफआईए डायरेक्टर को निर्देश दें कि वो एफआईआर दर्ज कराए। अदालत ने 5 अप्रैल तक एफआईए से टिप्पणी मांगी है।