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Supreme Court: बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा यस बैंक
Sun, 22 Jan 2023 01:42 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Sun, 22 Jan 2023 01:42 AM IST
सार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यस बैंक के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें उसने एटी-1 बॉन्ड से जुटाए गए 8,400 करोड़ के मामले में निवेशकों का पैसा लौटाने से मना कर दिया था। बैंक ने इस रकम को राइट ऑफ कर दिया था।
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यस बैंक
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
यस बैंक ने कहा है कि टियर-1 बॉन्ड (एटी-1) के मामले में वह बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। शनिवार को बैंक को दिसंबर तिमाही में 55 करोड़ रुपये का फायदा हुआ जो एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 79 फीसदी कम है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यस बैंक के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें उसने एटी-1 बॉन्ड से जुटाए गए 8,400 करोड़ के मामले में निवेशकों का पैसा लौटाने से मना कर दिया था। बैंक ने इस रकम को राइट ऑफ कर दिया था।
साल 2016-2019 के दौरान बैंक ने यह पैसा जुटाया था। इसमें 1300 व्यक्तिगत निवेशक और कई सारे म्यूचुअल फंड एवं अन्य निवेशक थे। बैंक के मुताबिक, इसमें पहले ही यह नियम था कि अगर बैंक असफल होता है या कोई दिक्कत होती है तो रकम राइट ऑफ की जा सकती है। इस फैसले के खिलाफ निवेशकों ने आरबीआई में अपील की थी और आरबीआई भी यस बैंक के फैसले को सही ठहराया था। उसके बाद मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में गया जहां शुक्रवार को उसने यस बैंक के निर्णय को खारिज कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा था।
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साल 2016-2019 के दौरान बैंक ने यह पैसा जुटाया था। इसमें 1300 व्यक्तिगत निवेशक और कई सारे म्यूचुअल फंड एवं अन्य निवेशक थे। बैंक के मुताबिक, इसमें पहले ही यह नियम था कि अगर बैंक असफल होता है या कोई दिक्कत होती है तो रकम राइट ऑफ की जा सकती है। इस फैसले के खिलाफ निवेशकों ने आरबीआई में अपील की थी और आरबीआई भी यस बैंक के फैसले को सही ठहराया था। उसके बाद मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में गया जहां शुक्रवार को उसने यस बैंक के निर्णय को खारिज कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा था।
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