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जयललिता की बेटी होने का दावा करने वाली महिला की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

Mon, 27 Nov 2017 09:36 PM IST
एजेंसी / नई दिल्ली
एजेंसी / नई दिल्ली Updated Mon, 27 Nov 2017 09:36 PM IST
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Women's claim that Jayalalitha's daughter claims to be dismissed from Supreme Court
जयललिता
तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे. जयललिता की बेटी होने का दावा करने वाली महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एमबी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने अभिभावक की पुष्टि के बारे में डीएनए जांच कराने संबंधी मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
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महिला की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने जयललिता का दाह-संस्कार हिंदू परंपरा के मुताबिक कराने की मांग की। उनका कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री जाति से अयंगर ब्राह्मण थीं। इस मांग पर सर्वोच्च अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है।
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