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सेक्स से इनकार करने पर पति की हत्या करने वाली महिला को उम्रकैद

Tue, 14 Jun 2016 07:53 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला,दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला,दिल्ली Updated Tue, 14 Jun 2016 07:53 PM IST
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woman killed her Husband couse he refused to have sex

अहमदाबाद की सत्र अदालत ने एक औरत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। महिला पर आरोप था कि उसने अपने पति को जान से मार डाला था, पति को जान से मारने के पीछे का कारण था कि उसके पति ने उससे सेक्स करने से इन्कार कर दिया था।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यू एम भट्ट ने 54 वर्षीय विमला वाघेला को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास व 2,000 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। भुगतान में देरी होने पर दोषी की सजा को 6 महीने और बढ़ाने का भी आदेश दिया।केस विवरण के अनुसार यह घटना 2 नवंबर 2013 की है जब विमला और उसका पति नरसिन्ह नोवलनगर में अपने घर पर अकेले थे।
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महिला के खिलाफ दायर आरोप पत्र में  दावा किया गया है कि जब उसके पति ने उससे सेक्स करने से मना कर दिया तो वह उससे लड़ने-झगड़ने लगी। महिला अपने पति पर शक करती थी कि उसके विवाह से पहले किसी औरत के साथ संबध थे। महिला ने गुस्से में छड़ी उठाई और अपने पति के सिर पर जोर-जोर से मारने लगी।  सिर पर गंभीर चोट के चलते उसकी मौत हो गई।
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हत्या के बाद महिला ने घर में लॉक लगाकर सरदारनगर पुलिस स्टेशन गई और अपने पति की मौत के बारे में पुलिस को सूचित किया। और खुद ही इस मामले में शिकायतकर्ता बन गई। हालांकि पुलिस को बाद में पता चला कि इसी महिला ने अपने पति को मारा है। जैसे ही पुलिस को पता चला उसने महिला को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की।

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