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NHRC: तीस साल से नहीं मिल रही थी महिला को पति की पेंशन, हरकत में आया एनएचआरसी
Mon, 25 Jul 2022 11:07 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: निर्मल कांत
Updated Mon, 25 Jul 2022 11:07 PM IST
सार
एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि महिला का पति एक सेवानिवृत्त एंबुलेंस चालक था, जिसने यहां सफदरजंग अस्पताल में सेवा दी थी। एनएचआरसी ने सुनिश्चित किया है कि एक महिला को उसकी पारिवारिक पेंशन मिले, जिसे उसे देने से इनकार किया जा रहा था।
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विस्तार
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने यह सुनिश्चित किया है कि एक महिला को पारिवारिक पेंशन मिले, जो उसके पति की 1987 में मृत्यु के बाद से 30 वर्षों से अधिक समय से "अस्वीकार" की जा रही थी। अधिकारियों ने सोमवार को कहा।
एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि महिला का पति एक सेवानिवृत्त एंबुलेंस चालक था, जिसने यहां सफदरजंग अस्पताल में सेवा दी थी। अधिकार पैनल ने कहा कि एनएचआरसी ने सुनिश्चित किया है कि एक महिला को उसकी पारिवारिक पेंशन मिले, जिसे उसे देने से इनकार किया जा रहा था।
सफदरजंग अस्पताल के वेतन एवं लेखा कार्यालय ने आयोग को सूचित किया है कि उनका पारिवारिक पेंशन आदेश 22 जून, 2022 को जारी किया गया है।
बयान में कहा गया है कि अब 9,000 रुपये मासिक पेंशन पाने की हकदार हैं। इसके अलावा, पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि के भुगतान की अनुमति 1 अप्रैल 2015 से दी गई है। आयोग ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर 11 मार्च 2021 को मामला दर्ज किया था।
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आयोग के नोटिस के जवाब में पैनल को सूचित किया गया था कि जिस फाइल के माध्यम से विभाग द्वारा पीड़ित को ज्ञापन जारी किया गया था, वह "नष्ट" हो गई थी।
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एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि महिला का पति एक सेवानिवृत्त एंबुलेंस चालक था, जिसने यहां सफदरजंग अस्पताल में सेवा दी थी। अधिकार पैनल ने कहा कि एनएचआरसी ने सुनिश्चित किया है कि एक महिला को उसकी पारिवारिक पेंशन मिले, जिसे उसे देने से इनकार किया जा रहा था।
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सफदरजंग अस्पताल के वेतन एवं लेखा कार्यालय ने आयोग को सूचित किया है कि उनका पारिवारिक पेंशन आदेश 22 जून, 2022 को जारी किया गया है।
बयान में कहा गया है कि अब 9,000 रुपये मासिक पेंशन पाने की हकदार हैं। इसके अलावा, पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि के भुगतान की अनुमति 1 अप्रैल 2015 से दी गई है। आयोग ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर 11 मार्च 2021 को मामला दर्ज किया था।
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आयोग के नोटिस के जवाब में पैनल को सूचित किया गया था कि जिस फाइल के माध्यम से विभाग द्वारा पीड़ित को ज्ञापन जारी किया गया था, वह "नष्ट" हो गई थी।