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'तीन तलाक' के बाद बीवी ने मांगे औपचारिक दस्तावेज

Sun, 05 Feb 2017 06:10 AM IST
एजेंसी/ अहमदाबाद
एजेंसी/ अहमदाबाद Updated Sun, 05 Feb 2017 06:10 AM IST
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wife sought formal docements after triple talaq
सांकेतिक चित्र

गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैमिली कोर्ट से मुस्लिम महिला की तलाक संबंधी याचिका पर त्वरित निर्णय लेने के लिए कहा है। याचिका में महिला ने अपने पति की ओर से ‘तीन तलाक’ दिए जाने के बाद औपचारिक तलाक दस्तावेज की मांग की है।दंपति ने तीन तलाक का कदम सहमति से उठाया था। लेकिन निचली अदालत ने याची रशीदाबेन रस्सीवाला को तलाक के दस्तावेज देने से इनकार कर दिया था। 

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अदालत ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत इस प्रकार का तलाक वैध नहीं है। हाईकोर्ट में जस्टिस सोनिया गोकनी ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए आवेदन पर आठ सप्ताह के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया। 
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मामले के अनुसार रशीदाबेन ने साल 2002 में अब्बास लतीवाला से निकाह किया था। अब्बास के दूसरी महिला से निकाह के बाद साल 2010 से वे लोग अलग-अलग रहने लग गए। साल 2015 रशीदाबेन ने तीन तलाक को वैधानिक रूप देने के लिए तलाक के दस्तावेज के लिए याचिका दायर की थी।

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